Wages Code 49अध्याय VI · Payment of Dues Claims and Audit
धारा 49 · निवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर, ऐसे प्रपत्र एवं तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जाए, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त क्षेत्राधिकार प्राप्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।
बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी नब्बे दिनों के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपील दाखिल करने में देरी पर्याप्त कारण से हुई है।
(2) अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति उपयुक्त सरकार के उन अधिकारियों में से की जाएगी जो धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से कम से कम एक पद उच्चतर पद धारण करते हों।
(3) अपीलीय प्राधिकारी अपील में पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(4) अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के अधीन बकाया राशि धारा 45 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से वसूली प्रमाण पत्र जारी करके वसूल की जाएगी।
बशर्ते कि अपीलीय प्राधिकारी नब्बे दिनों के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपील दाखिल करने में देरी पर्याप्त कारण से हुई है।
(2) अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति उपयुक्त सरकार के उन अधिकारियों में से की जाएगी जो धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से कम से कम एक पद उच्चतर पद धारण करते हों।
(3) अपीलीय प्राधिकारी अपील में पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटारा करेगा और तीन महीने की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(4) अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के अधीन बकाया राशि धारा 45 में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से वसूली प्रमाण पत्र जारी करके वसूल की जाएगी।
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