Wages Code 39अध्याय IV · Payment of Bonus
धारा 39 · बोनस भुगतान की समय सीमा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को बोनस के रूप में देय सभी राशियाँ लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ महीने की अवधि के भीतर कर्मचारी के बैंक खाते में नियोक्ता द्वारा जमा करके भुगतान की जाएंगी:
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसे उपयुक्त सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, नियोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों से, आदेश द्वारा उक्त आठ महीने की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकता है जैसा वह उचित समझे; यद्यपि, इस प्रकार विस्तारित की गई कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी प्राधिकरण के समक्ष बोनस के भुगतान के संबंध में कोई विवाद लंबित हो, तो ऐसे विवाद के संबंध में पुरस्कार के लागू होने या समझौते के प्रभावी होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर बोनस का भुगतान किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि उच्च दर पर भुगतान को लेकर कोई विवाद हो, तो नियोक्ता लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ महीने की अवधि के भीतर इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का आठ और एक तिहाई प्रतिशत भुगतान करेगा।
बशर्ते कि उपयुक्त सरकार या ऐसा कोई प्राधिकारी जिसे उपयुक्त सरकार इस संबंध में निर्दिष्ट करे, नियोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर और पर्याप्त कारणों से, आदेश द्वारा उक्त आठ महीने की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों तक बढ़ा सकता है जैसा वह उचित समझे; यद्यपि, इस प्रकार विस्तारित की गई कुल अवधि किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी प्राधिकरण के समक्ष बोनस के भुगतान के संबंध में कोई विवाद लंबित हो, तो ऐसे विवाद के संबंध में पुरस्कार के लागू होने या समझौते के प्रभावी होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर बोनस का भुगतान किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि उच्च दर पर भुगतान को लेकर कोई विवाद हो, तो नियोक्ता लेखा वर्ष की समाप्ति से आठ महीने की अवधि के भीतर इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी द्वारा अर्जित मजदूरी का आठ और एक तिहाई प्रतिशत भुगतान करेगा।
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