Wages Code 19अध्याय III · Payment of Wages
धारा 19 · जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी कर्मचारी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, सिवाय उन कृत्यों और चूकों के लिए जो नियोक्ता, उपयुक्त सरकार या ऐसे प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से, उप-धारा (2) के तहत नोटिस द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
(2) ऐसे कृत्यों और चूकों को निर्दिष्ट करने वाला नोटिस उस परिसर में, जहाँ रोजगार चलाया जाता है, निर्धारित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।
(3) किसी कर्मचारी पर जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस कर्मचारी को जुर्माने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो, अन्यथा जुर्माना लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जुर्माना लगाया जाएगा।
(4) किसी भी वेतन अवधि में किसी कर्मचारी पर लगाया जाने वाला कुल जुर्माना उस वेतन अवधि के लिए उसे देय वेतन के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(5) पंद्रह वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
(6) किसी कर्मचारी पर लगाया गया कोई जुर्माना उससे किश्तों में या जुर्माना लगाए जाने के दिन से नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।
(7) प्रत्येक जुर्माना उस कार्य या चूक के दिन लगाया गया माना जाएगा जिसके संबंध में इसे लगाया गया था।
(8) सभी जुर्माने और उनकी सभी वसूली एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, जिसे निर्धारित तरीके और प्रारूप में रखा जाएगा; और ऐसी सभी वसूली का उपयोग केवल प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के लिए लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
(2) ऐसे कृत्यों और चूकों को निर्दिष्ट करने वाला नोटिस उस परिसर में, जहाँ रोजगार चलाया जाता है, निर्धारित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।
(3) किसी कर्मचारी पर जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस कर्मचारी को जुर्माने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो, अन्यथा जुर्माना लगाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही जुर्माना लगाया जाएगा।
(4) किसी भी वेतन अवधि में किसी कर्मचारी पर लगाया जाने वाला कुल जुर्माना उस वेतन अवधि के लिए उसे देय वेतन के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
(5) पंद्रह वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
(6) किसी कर्मचारी पर लगाया गया कोई जुर्माना उससे किश्तों में या जुर्माना लगाए जाने के दिन से नब्बे दिनों की समाप्ति के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।
(7) प्रत्येक जुर्माना उस कार्य या चूक के दिन लगाया गया माना जाएगा जिसके संबंध में इसे लगाया गया था।
(8) सभी जुर्माने और उनकी सभी वसूली एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, जिसे निर्धारित तरीके और प्रारूप में रखा जाएगा; और ऐसी सभी वसूली का उपयोग केवल प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों के लिए लाभकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिन्हें निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
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