Wages Code 34अध्याय IV · Payment of Bonus
धारा 34 · सकल लाभ से कटौती योग्य राशियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निम्नलिखित राशियाँ सकल लाभ में से पूर्व प्रभार के रूप में काटी जाएँगी, अर्थात्:--
(क) आयकर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अनुसार या कृषि आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मूल्यह्रास के रूप में स्वीकार्य कोई भी राशि;
(ख) धारा 35 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई प्रत्यक्ष कर जो नियोक्ता लेखा वर्ष के दौरान अपनी आय, लाभ और प्राप्तियों के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;
(ग) नियोक्ता के संबंध में ऐसी अतिरिक्त राशियाँ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(क) आयकर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अनुसार या कृषि आयकर कानून के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, मूल्यह्रास के रूप में स्वीकार्य कोई भी राशि;
(ख) धारा 35 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई प्रत्यक्ष कर जो नियोक्ता लेखा वर्ष के दौरान अपनी आय, लाभ और प्राप्तियों के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;
(ग) नियोक्ता के संबंध में ऐसी अतिरिक्त राशियाँ जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
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