Wages Code 50अध्याय VI · Payment of Dues Claims and Audit
धारा 50 · अभिलेख, विवरण और सूचनाएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता नियोजित व्यक्तियों, हाजिरी सूची, वेतन और ऐसे अन्य विवरणों से संबंधित एक रजिस्टर इस प्रकार बनाए रखेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) प्रत्येक नियोक्ता प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें इस संहिता का सारांश, कर्मचारियों की श्रेणीवार मजदूरी दरें, मजदूरी अवधि, मजदूरी भुगतान का दिन या तिथि और समय तथा अधिकार क्षेत्र रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता का नाम और पता अंकित होगा।
(3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों को वेतन पर्ची ऐसे प्रपत्र और तरीके से जारी करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (1) से (3) के प्रावधान नियोक्ता के संबंध में उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक वह कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अधिक व्यक्तियों को नियोजित नहीं करता है:
बशर्ते कि ऐसे नियोक्ता, मांगे जाने पर, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के समक्ष, इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान का उचित प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "घरेलू प्रयोजन" अभिव्यक्ति का अर्थ नियोक्ता के घर या पारिवारिक मामलों से संबंधित प्रयोजन है और इसमें किसी प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या पेशे से संबंधित कोई भी मामला शामिल नहीं है।
(2) प्रत्येक नियोक्ता प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें इस संहिता का सारांश, कर्मचारियों की श्रेणीवार मजदूरी दरें, मजदूरी अवधि, मजदूरी भुगतान का दिन या तिथि और समय तथा अधिकार क्षेत्र रखने वाले निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता का नाम और पता अंकित होगा।
(3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारियों को वेतन पर्ची ऐसे प्रपत्र और तरीके से जारी करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) उपधारा (1) से (3) के प्रावधान नियोक्ता के संबंध में उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक वह कृषि या घरेलू प्रयोजन के लिए पांच से अधिक व्यक्तियों को नियोजित नहीं करता है:
बशर्ते कि ऐसे नियोक्ता, मांगे जाने पर, निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता के समक्ष, इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के भुगतान का उचित प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "घरेलू प्रयोजन" अभिव्यक्ति का अर्थ नियोक्ता के घर या पारिवारिक मामलों से संबंधित प्रयोजन है और इसमें किसी प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, विनिर्माण या पेशे से संबंधित कोई भी मामला शामिल नहीं है।
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