Advocates Act 54अध्याय VII · Temporary and Transitional Provisions
धारा 54 · प्रथम राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों की पदावधि
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रथम बार गठित राज्य विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की पदावधि परिषद् के प्रथम अधिवेशन की तारीख से दो वर्ष होगी:
परन्तु ऐसे सदस्य तब तक पद धारण किए रहेंगे जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद् का पुनर्गठन नहीं हो जाता ।
परन्तु ऐसे सदस्य तब तक पद धारण किए रहेंगे जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य विधिज्ञ परिषद् का पुनर्गठन नहीं हो जाता ।
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