Advocates Act 37अध्याय V · Conduct of Advocates
धारा 37 · भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अपील
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(1) किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति की [धारा 35 के अधीन] किए गए आदेश [या राज्य के महाधिवक्ता] के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अपील कर सकेगा ।
(2) प्रत्येक ऐसी अपील की सुनवाई भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी और वह समिति उस पर ऐसा आदेश [जिसके अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड को परिवर्तित करने का आदेश भी है] पारित कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे:
परन्तु राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति का कोई भी आदेश, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
(2) प्रत्येक ऐसी अपील की सुनवाई भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी और वह समिति उस पर ऐसा आदेश [जिसके अन्तर्गत राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड को परिवर्तित करने का आदेश भी है] पारित कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे:
परन्तु राज्य विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति का कोई भी आदेश, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना, भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासन समिति द्वारा इस प्रकार परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिससे कि उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
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