Advocates Act 19अध्याय III · Admission and Enrolment of Advocates
धारा 19 · अधिवक्ताओं की नामावलियों की प्रतियों का राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजा जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक राज्य विधिज्ञ परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पहली बार बनाई गई अधिवक्ताओं की नामवली की एक अधिप्रमाणित प्रति भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजेगी और उसके पश्चात् नहीं, ऐसी नामावली में किए गए सभी परिवर्तन और परिवर्धन, उनके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद् को संसूचित करेगी ।
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