Advocates Act 27अध्याय III · Admission and Enrolment of Advocates
धारा 27 · एक बार इंकार किए गए आवेदन का अन्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा कुछ परिस्थितियों के सिवाय, ग्रहण न किया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् ने अपनी नामावली में किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए उसके आवेदन को इंकार कर दिया है, वहां कोई भी अन्य राज्य विधिज्ञ परिषद् ऐसे व्यक्ति का आवेदन अपनी नामावली में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए उस राज्य विधिज्ञ परिषद् की, जिसने आवेदन नामंजूर किया था, तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् की, लिखित पूर्व सम्मति के बिना, ग्रहण नहीं करेगी ।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
