Advocates Act 22अध्याय III · Admission and Enrolment of Advocates
धारा 22 · नामांकन प्रमाणपत्र
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य विधिज्ञ परिषद् प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखी गई अधिवक्ता नामावली में दर्ज है, विहित प्ररूप में नामांकन प्रमाणपत्र जारी करेगी ।
(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम राज्य नामावली में इस प्रकार दर्ज है, अपने स्थायी निवास स्थान में किसी परिवर्तन की सूचना सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसे परिवर्तन के नब्बे दिन के भीतर देगा ।]
(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम राज्य नामावली में इस प्रकार दर्ज है, अपने स्थायी निवास स्थान में किसी परिवर्तन की सूचना सम्बद्ध राज्य विधिज्ञ परिषद् को ऐसे परिवर्तन के नब्बे दिन के भीतर देगा ।]
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