Advocates Actकेंद्रीय कानून1961
अधिवक्ता अधिनियम
An Act to amend and consolidate the law relating to the legal practitioners and to provide for the constitution of Bar Councils and an All-India Bar.
1961 का अधिनियम संख्या 25 · Ministry of Law and Justice
- धाराएँ
- 84
- अध्याय
- 7
- वर्गीकृत अपराध
- 1
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIBar Councils§ 3–1518 धाराएँ
- 3राज्य विधिज्ञ परिषद्
- 4बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
- 5विधिज्ञ परिषद् का निगमित निकाय होना
- 6राज्य विधिज्ञ परिषदों के कृत्य
- 7भारतीय विधिज्ञ परिषद् के कृत्य
- 7Aअन्तरराष्ट्रीय निकायों की सदस्यता
- 8राज्य विधिज्ञ परिषद् के सदस्यों की पदावधि
- 8Aनिर्वाचन के अभाव में विशेष समिति का गठन
- 9अनुशासन समितियां
- 9Aविधिक सहायता समितियों का गठन
- 10अनुशासन समितियों से भिन्न समितियों का गठन
- 10Aविधिज्ञ परिषदों और उनकी समितियों द्वारा कारबार के संव्यवहार
- 10Bविधिज्ञ परिषदों के सदस्यों की निरर्हता
- 11विधिज्ञ परिषद् का कर्मचारिवृन्द
- 12लेखा तथा लेखापरीक्षा
- 13विधिज्ञ परिषद् और उसकी समितियों में रिक्ति होने के कारण की गई कार्रवाही का अविधिमान्य न होना
- 14विधिज्ञ परिषद् के निर्वाचन का कुछ आधारों पर प्रश्नगत नहीं किया जाना
- 15नियम बनाने की शक्ति
IIIAdmission and Enrolment of Advocates§ 16–2815 धाराएँ
- 16वरिष्ठ तथा अन्य अधिवक्ता
- 17राज्य विधिज्ञ परिषद् अधिवक्ताओं की नामावली रखेगी
- 18एक राज्य की नामावली से दूसरे राज्य की नामावली में नाम का अन्तरण
- 19अधिवक्ताओं की नामावलियों की प्रतियों का राज्य विधिज्ञ परिषदों द्वारा भारतीय विधिज्ञ परिषद् को भेजा जाना
- 20उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए विशेष उपबन्ध
- 21ज्येष्ठता के बारे में विवाद
- 22नामांकन प्रमाणपत्र
- 23पूर्व सुनवाई का अधिकार
- 24वे व्यक्ति, जिन्हें किसी राज्य नामावली में अधिवक्ताओं के रूप में प्रविष्ट किया जा सकता है
- 24Aनामांकन के लिए निरर्हता
- 25प्राधिकरण जिसे नामांकन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे
- 26अधिवक्ता के रूप में प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा
- 26Aनामावली से नाम हटाने की शक्ति
- 27एक बार इंकार किए गए आवेदन का अन्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा कुछ परिस्थितियों के सिवाय, ग्रहण न किया जाना
- 28नियम बनाने की शक्ति
IVRight to Practise§ 29–346 धाराएँ1 निरस्त
- 29केवल अधिवक्ताओं का ही मान्यताप्राप्त व्यक्तियों का वर्ग, विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार होना
- 30अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय का अधिकार
- 31न्यायवादियों के लिए विशेष उपबंध(निरस्त)
- 32विशिष्ट मामलों में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञा देने की न्यायालय की शक्ति
- 33विधि व्यवसाय करने के लिए केवल अधिवक्ता हकदार होंगे
- 34उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति
VConduct of Advocates§ 35–4413 धाराएँ
- 35अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड
- 36भारतीय विधिज्ञ परिषद् की अनुशासनिक शक्तियां
- 36Aअनुशासन समितियों के गठन में परिवर्तन
- 36Bअनुशासनिक कार्यवाहियों का निपटारा
- 37भारतीय विधिज्ञ परिषद् को अपील
- 38उच्चतम न्यायालय को अपील
- 39परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और धारा 12 का लागू होना
- 40आदेश का रोका जाना
- 41अधिवक्ता-नामावली में परिवर्तन
- 42अनुशासन समिति की शक्तियां
- 42Aभारतीय विधिज्ञ परिषद् और अन्य समितियों की शक्तियां
- 43अनुशासन समिति के समक्ष कार्यवाहियों का खर्चा
- 44अनुशासन समिति द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन
VIMiscellaneous§ 45–5213 धाराएँ1 निरस्त
- 45न्यायालयों में तथा अन्य प्राधिकरणों के समक्ष अवैध रूप से विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति
- 46[Repealed.].(निरस्त)
- 46Aराज्य विधिज्ञ परिषद् को वित्तीय सहायता
- 47पारस्परिकता
- 48विधिक कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण
- 48Aपुनरीक्षण की शक्ति
- 48AAपुनर्विलोकन
- 48Bनिदेश देने की शक्ति
- 49भारतीय विधिज्ञ परिषद् की नियम बनाने की साधारण शक्ति
- 49Aकेन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
- 50कुछ अधिनियमितियों का निरसन
- 51अर्थान्वयन के नियम
- 52व्यावृत्ति
VIITemporary and Transitional Provisions§ 53–6017 धाराएँ
- 53प्रथम राज्य विधिज्ञ परिषद् के लिए निर्वाचन
- 54प्रथम राज्य विधिज्ञ परिषदों के सदस्यों की पदावधि
- 55विद्यमान कुछ विधि व्यवसायियों के अधिकारों का प्रभावित न होना
- 56विद्यमान विधिज्ञ परिषदों का विघटन
- 57विधिज्ञ परिषद् का गठन होने तक नियम बनाने की शक्ति
- 58संक्रमणकाल के दौरान विशेष उपबन्ध
- 58Aकुछ अधिवक्ताओं के बारे में विशेष उपबन्ध
- 58AAपांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
- 58ABकर्नाटक राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित कुछ व्यक्तियों की बाबत विशेष उपबन्ध
- 58ACउत्तर प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित कुछ व्यक्तियों की बाबत विशेष उपबन्ध
- 58ADभारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की बाबत विशेष उपबन्ध
- 58AEगोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
- 58AFजम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
- 58AGआबद्ध शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध
- 58Bकुछ अनुशासनिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध
- 59कठिनाइयों का दूर किया जाना
- 60Power of Central Government to make rules.
