APFPEDA Act 9अध्याय II · Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
धारा 9 · प्राधिकरण की समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के कुशल निर्वहन और कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समितियों की नियुक्ति कर सकता है।
(2) प्राधिकरण को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, जैसा वह उचित समझे, और इस प्रकार सह-विकल्पित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी समिति के सदस्य के रूप में सह-विकल्पित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
(2) प्राधिकरण को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को सह-विकल्पित करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं, जैसा वह उचित समझे, और इस प्रकार सह-विकल्पित व्यक्तियों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन किसी समिति के सदस्य के रूप में सह-विकल्पित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
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