APFPEDA Act 16अध्याय IV · Finance, Accounts and Audit
धारा 16 · कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास कोष का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास कोष नामक एक कोष का गठन किया जाएगा तथा उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) कोई भी धनराशि जो केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जमा किए गए उपकर की आय में से, उपकर के संग्रह के व्यय और यदि कोई हो, तो वापस की गई राशि को घटाकर प्रदान कर सकती है;
(ख) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकरण और अन्य मामलों के संबंध में लगाए और वसूल किए गए सभी शुल्क;
(ग) इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले कोई भी अनुदान या ऋण; और
(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य सरकार, स्वैच्छिक संगठन या अन्य संस्था द्वारा दिए जाने वाले कोई अनुदान या ऋण:
बशर्ते कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस कोष में कोई भी ऐसा अनुदान, ऋण या दान जमा नहीं किया जाएगा।
(2) निधि के लिए आवेदन किया जाएगा--
(क) धारा 10 में निर्दिष्ट उपायों की लागत को पूरा करना;
(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिकों का भुगतान करना;
(ग) प्राधिकरण के अन्य प्रशासनिक व्ययों और इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत अधिकृत किसी अन्य व्यय को पूरा करना; और
(घ) किसी ऋण का पुनर्भुगतान।
(क) कोई भी धनराशि जो केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अंतर्गत जमा किए गए उपकर की आय में से, उपकर के संग्रह के व्यय और यदि कोई हो, तो वापस की गई राशि को घटाकर प्रदान कर सकती है;
(ख) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकरण और अन्य मामलों के संबंध में लगाए और वसूल किए गए सभी शुल्क;
(ग) इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले कोई भी अनुदान या ऋण; और
(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य सरकार, स्वैच्छिक संगठन या अन्य संस्था द्वारा दिए जाने वाले कोई अनुदान या ऋण:
बशर्ते कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इस कोष में कोई भी ऐसा अनुदान, ऋण या दान जमा नहीं किया जाएगा।
(2) निधि के लिए आवेदन किया जाएगा--
(क) धारा 10 में निर्दिष्ट उपायों की लागत को पूरा करना;
(ख) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिकों का भुगतान करना;
(ग) प्राधिकरण के अन्य प्रशासनिक व्ययों और इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत अधिकृत किसी अन्य व्यय को पूरा करना; और
(घ) किसी ऋण का पुनर्भुगतान।
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