APFPEDA Act 32अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 32 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल, धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका और उनके कार्यों के निर्वहन में सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) वे शक्तियां जिनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में धारा 6 के अधीन किया जा सकता है और वे कर्तव्य जिनका पालन किया जा सकता है;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य;
(घ) वे नियंत्रण एवं प्रतिबंध जिनके अधीन प्राधिकरण द्वारा धारा 7 की उपधारा (3) के अंतर्गत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है;
(ई) वह प्रपत्र और वह समय जिसके भीतर प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विकल्प दिया जा सकता है;
(f) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान;
(g) वे व्यक्ति जो मालिकों के अतिरिक्त हैं, जिनसे धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (h) के अधीन अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह किया जा सकता है;
(h) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में प्राधिकरण धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (j) के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में उपाय कर सकता है;
1 [(ह) धारा 10ए के अधीन बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण के उपाय;]
(i) पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका, ऐसे आवेदन पर देय शुल्क और पंजीकरण प्रदान करने और रद्द करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और धारा 13 के तहत ऐसे पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली शर्तें;
(j) वह समय और वह तरीका जिससे निर्यातक धारा 14 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण को रिटर्न प्रस्तुत करेगा;
(k) वह प्रपत्र जिसमें प्राधिकरण के खाते धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रखे जाएंगे;
(एल) वह प्रपत्र, वह तरीका और वह समय जिस पर प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार को विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
(m) वह प्रपत्र और वह तिथि जिसके पूर्व प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपनी गतिविधियों और कार्यक्रम की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा;
(n) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सदस्य के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल, धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका और उनके कार्यों के निर्वहन में सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) वे शक्तियां जिनका प्रयोग अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में धारा 6 के अधीन किया जा सकता है और वे कर्तव्य जिनका पालन किया जा सकता है;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य;
(घ) वे नियंत्रण एवं प्रतिबंध जिनके अधीन प्राधिकरण द्वारा धारा 7 की उपधारा (3) के अंतर्गत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है;
(ई) वह प्रपत्र और वह समय जिसके भीतर प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन विकल्प दिया जा सकता है;
(f) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान;
(g) वे व्यक्ति जो मालिकों के अतिरिक्त हैं, जिनसे धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (h) के अधीन अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी मामले के संबंध में सांख्यिकी का संग्रह किया जा सकता है;
(h) वे अतिरिक्त मामले जिनके संबंध में प्राधिकरण धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (j) के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में उपाय कर सकता है;
1 [(ह) धारा 10ए के अधीन बौद्धिक संपदा अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण के उपाय;]
(i) पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र और तरीका, ऐसे आवेदन पर देय शुल्क और पंजीकरण प्रदान करने और रद्द करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और धारा 13 के तहत ऐसे पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली शर्तें;
(j) वह समय और वह तरीका जिससे निर्यातक धारा 14 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण को रिटर्न प्रस्तुत करेगा;
(k) वह प्रपत्र जिसमें प्राधिकरण के खाते धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रखे जाएंगे;
(एल) वह प्रपत्र, वह तरीका और वह समय जिस पर प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार को विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
(m) वह प्रपत्र और वह तिथि जिसके पूर्व प्राधिकरण धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अपनी गतिविधियों और कार्यक्रम की रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा;
(n) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।
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