APFPEDA Act 34अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 34 · नियम एवं विनियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम या विनियम में कोई संशोधन करने पर सहमत हों, या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम या विनियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम या विनियम के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
