APFPEDA Act 23अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 23 · प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और पुस्तकें एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति जो--
(क) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी सदस्य को या केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर लगाए गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है; या
(ख) किसी खाता बही या अन्य अभिलेख पर नियंत्रण या अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर ऐसी बही या अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
इसके लिए छह महीने तक की कारावास की सजा, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
(क) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी सदस्य को या केंद्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में या इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर लगाए गए किसी कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है; या
(ख) किसी खाता बही या अन्य अभिलेख पर नियंत्रण या अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर ऐसी बही या अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
इसके लिए छह महीने तक की कारावास की सजा, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹1,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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