APFPEDA Act 10अध्याय II · Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
धारा 10 · प्राधिकरण के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में अनुसूचित उत्पादों के निर्यात के विकास और प्रोत्साहन के लिए ऐसे उपाय करे, जैसा वह उचित समझे।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं:
(क) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास, सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता अध्ययन कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके या अन्य माध्यमों से, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में भागीदारी और अन्य राहत एवं सब्सिडी योजनाओं के द्वारा;
(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर व्यक्तियों का अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में पंजीकरण;
(ग) निर्यात के प्रयोजन से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देशों का निर्धारण;
(घ) किसी भी वधशाला, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर, परिवहन या अन्य स्थानों पर जहां ऐसे उत्पादों को रखा या संभाला जाता है, वहां मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना, ताकि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके;
(ई) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार करना;
(f) भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार करना;
(जी) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन और विकास को बढ़ावा देना;
(h) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन या निर्यात में लगे कारखानों या प्रतिष्ठानों के मालिकों से या अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों से सांख्यिकी का संग्रह; और इस प्रकार एकत्रित सांख्यिकी का, या उसके किसी भाग का या उससे निकाले गए अंशों का प्रकाशन;
(i) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण;
(j) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकें।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित प्रावधान हो सकते हैं:
(क) निर्यात हेतु अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास, सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता अध्ययन कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके या अन्य माध्यमों से, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी में भागीदारी और अन्य राहत एवं सब्सिडी योजनाओं के द्वारा;
(ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर व्यक्तियों का अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में पंजीकरण;
(ग) निर्यात के प्रयोजन से अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देशों का निर्धारण;
(घ) किसी भी वधशाला, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर, परिवहन या अन्य स्थानों पर जहां ऐसे उत्पादों को रखा या संभाला जाता है, वहां मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना, ताकि ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके;
(ई) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार करना;
(f) भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार करना;
(जी) अनुसूचित उत्पादों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन और विकास को बढ़ावा देना;
(h) अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन या निर्यात में लगे कारखानों या प्रतिष्ठानों के मालिकों से या अनुसूचित उत्पादों से संबंधित किसी भी मामले पर निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों से सांख्यिकी का संग्रह; और इस प्रकार एकत्रित सांख्यिकी का, या उसके किसी भाग का या उससे निकाले गए अंशों का प्रकाशन;
(i) अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण;
(j) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जा सकें।
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