APFPEDA Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [3. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। -- केंद्र सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और यदि वह ऐसा करना आवश्यक या उचित समझे, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में किसी कृषि या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद को जोड़ सकती है या हटा सकती है, और ऐसे जोड़ या हटाने पर, ऐसा उत्पाद अनुसूचित उत्पाद या विशेष उत्पाद होगा या नहीं होगा।]
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