APFPEDA Act 21अध्याय V · Control by the Central Government
धारा 21 · रिटर्न और रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्राधिकरण अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए किसी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसे विवरण और विवरण, ऐसे समय पर, ऐसे रूप और तरीके से, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए या जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी तिथि से पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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