APFPEDA Act 11अध्याय II · Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
धारा 11 · प्राधिकरण को निरस्त करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार की राय है कि प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ है, या उसने लगातार कर्तव्य पालन में चूक की है, या उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, या उसने जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना, धारा 20 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिस्थापित कर सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार प्राधिकरण को यह कारण बताने के लिए उचित समय देगी कि इसे क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार करेगी।
(2) उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण को निरस्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,--
(क) प्राधिकरण के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल अधिक्रमण की तिथि से समाप्त न हुआ हो, ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद खाली कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित किए जाने वाले सभी अधिकार और कर्तव्य, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे;
(ग) प्राधिकरण में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार में निहित रहेगी।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार—
(क) अधिस्थापन की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) धारा 4 में दिए गए तरीके से प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, केंद्र सरकार प्राधिकरण को यह कारण बताने के लिए उचित समय देगी कि इसे क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आपत्तियों (यदि कोई हो) पर विचार करेगी।
(2) उपधारा (1) के तहत प्राधिकरण को निरस्त करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,--
(क) प्राधिकरण के सभी सदस्य, भले ही उनका कार्यकाल अधिक्रमण की तिथि से समाप्त न हुआ हो, ऐसे सदस्यों के रूप में अपने पद खाली कर देंगे;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निष्पादित किए जाने वाले सभी अधिकार और कर्तव्य, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किए जाएंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्देशित करे;
(ग) प्राधिकरण में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार में निहित रहेगी।
(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट निरस्तीकरण की अवधि समाप्त होने पर, केंद्र सरकार—
(क) अधिस्थापन की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे; या
(ख) धारा 4 में दिए गए तरीके से प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा।
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