APFPEDA Actकेंद्रीय कानून1985
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985
An Act to provide for the establishment of an Authority for the development and promotion of exports of certain agricultural and processed food products and for matters connected therewith.
1985 का अधिनियम संख्या 02 · Ministry of Commerce and Industry
- धाराएँ
- 36
- अध्याय
- 6
- वर्गीकृत अपराध
- 3
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–33 धाराएँ
IIAgricultural and Processed Food Products Export Development Authority§ 4–119 धाराएँ
- 4प्राधिकरण की स्थापना और गठन।
- 5अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्तें तथा सदस्यों के भत्ते।
- 6अध्यक्ष ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- 7प्राधिकरण के सचिव और अन्य कर्मचारी।
- 8प्राधिकरण में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रावधान।
- 9प्राधिकरण की समितियाँ।
- 10प्राधिकरण के कार्य।
- 10Aविशेष उत्पादों आदि से संबंधित कार्य।
- 11प्राधिकरण को निरस्त करने की शक्ति।
IVFinance, Accounts and Audit§ 15–184 धाराएँ
VControl by the Central Government§ 19–213 धाराएँ
VIMiscellaneous§ 22–3514 धाराएँ
- 22झूठी रिपोर्ट बनाने पर जुर्माना।
- 23प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और पुस्तकें एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंड।
- 24अन्य दंड।
- 25कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।
- 26न्यायालय का अधिकार क्षेत्र।
- 27केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- 28सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 29प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
- 30इस अधिनियम के संचालन को निलंबित करना।
- 31अन्य कानूनों के लागू होने पर कोई रोक नहीं है।
- 32नियम बनाने की शक्ति।
- 33नियम बनाने की शक्ति।
- 34नियम एवं विनियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
- 35सत्यापन।
