APFPEDA Act 29अध्याय VI · Miscellaneous
धारा 29 · प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
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केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (धारा 32 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जा सकती है जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो।
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