APFPEDA Act 19अध्याय V · Control by the Central Government
धारा 19 · अनुसूचित उत्पादों के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या उसे नियंत्रित करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अनुसूचित उत्पादों के आयात या निर्यात को सामान्यतः या विशिष्ट वर्गों के मामलों में प्रतिबंधित, सीमित या अन्यथा नियंत्रित करने का प्रावधान कर सकती है।
(2) वे सभी अनुसूचित उत्पाद जिन पर उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश लागू होता है, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) की धारा 11 के तहत निर्यात निषिद्ध माल माना जाएगा, और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) के प्रावधानों के तहत, जैसा कि उपधारा (2) द्वारा लागू किया गया है, उस पर लगाए जा सकने वाले किसी भी ज़ब्ती या दंड के प्रतिकूल, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) वे सभी अनुसूचित उत्पाद जिन पर उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश लागू होता है, उन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) की धारा 11 के तहत निर्यात निषिद्ध माल माना जाएगा, और उस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।
(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (52 ऑफ 1962) के प्रावधानों के तहत, जैसा कि उपधारा (2) द्वारा लागू किया गया है, उस पर लगाए जा सकने वाले किसी भी ज़ब्ती या दंड के प्रतिकूल, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
