THOT Act 8अध्याय II · Authority for the Removal of Human Organs or Tissues or Both
धारा 8 · बचत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों में ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा जिससे किसी मृत व्यक्ति के शरीर या शरीर के किसी भाग से संबंधित किसी भी व्यवहार को गैरकानूनी घोषित किया जा सके, यदि ऐसा व्यवहार इस अधिनियम के पारित न होने की स्थिति में वैध होता।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने के लिए कोई सुविधा या प्राधिकरण प्रदान करना, या ऐसे प्राधिकरण के अनुसरण में किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालना, भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 297 के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने के लिए कोई सुविधा या प्राधिकरण प्रदान करना, या ऐसे प्राधिकरण के अनुसरण में किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालना, भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 297 के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा।
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