THOT Act 13Aअध्याय IV · Appropriate Authority
धारा 13A · उपयुक्त प्राधिकारी को सलाह देने के लिए सलाहकार समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 13ए. उपयुक्त प्राधिकारी को सलाह देने के लिए सलाहकार समितियाँ। -- (1) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जैसा भी मामला हो, अधिसूचना द्वारा, उपयुक्त प्राधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेंगी।
(2) सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे--
(क) राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के रैंक का एक प्रशासनिक विशेषज्ञ, सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा;
(ख) दो चिकित्सा विशेषज्ञ जिनके पास ऐसी योग्यताएं हों जैसी निर्धारित की जा सकती हैं;
(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त निदेशक के पद से नीचे का कोई अधिकारी, जिसे सदस्य-सचिव के रूप में नामित किया जाएगा;
(घ) उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा वाले दो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला संगठन के प्रतिनिधियों में से होगी;
(ई) एक कानूनी विशेषज्ञ जिसने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या समकक्ष पद धारण किया हो;
(f) अंग या ऊतक दान या मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों या संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति;
(जी) मानव अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, बशर्ते कि वह प्रत्यारोपण टीम का सदस्य न हो।
(3) सलाहकार समिति में नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।]
(2) सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे--
(क) राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे के रैंक का एक प्रशासनिक विशेषज्ञ, सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा;
(ख) दो चिकित्सा विशेषज्ञ जिनके पास ऐसी योग्यताएं हों जैसी निर्धारित की जा सकती हैं;
(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त निदेशक के पद से नीचे का कोई अधिकारी, जिसे सदस्य-सचिव के रूप में नामित किया जाएगा;
(घ) उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा वाले दो प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला संगठन के प्रतिनिधियों में से होगी;
(ई) एक कानूनी विशेषज्ञ जिसने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या समकक्ष पद धारण किया हो;
(f) अंग या ऊतक दान या मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों या संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति;
(जी) मानव अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, बशर्ते कि वह प्रत्यारोपण टीम का सदस्य न हो।
(3) सलाहकार समिति में नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
