THOT Act 12अध्याय III · Regulation of Hospitals
धारा 12 · दाता और प्राप्तकर्ता को इसके प्रभावों आदि के बारे में समझाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी भी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने या प्रत्यारोपण करने का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने निर्धारित तरीके से दाता और प्राप्तकर्ता को क्रमशः अंग निकालने और प्रत्यारोपण से जुड़े सभी संभावित प्रभावों, जटिलताओं और खतरों के बारे में स्पष्ट रूप से न बता दिया हो।
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