THOT Act 11अध्याय III · Regulation of Hospitals
धारा 11 · चिकित्सीय प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मानव अंगों या ऊतकों या दोनों को निकालना या प्रत्यारोपण करना निषिद्ध है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
11. चिकित्सीय उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए 2 [मानव अंगों या ऊतकों या दोनों] को निकालने या प्रत्यारोपण करने पर प्रतिबंध। -- कोई भी दाता और कोई भी व्यक्ति जिसे किसी मानव अंग को निकालने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है, चिकित्सीय उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी 1 [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने की अनुमति नहीं देगा।
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