THOT Act 11अध्याय III · Regulation of Hospitals

धारा 11 · चिकित्सीय प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मानव अंगों या ऊतकों या दोनों को निकालना या प्रत्यारोपण करना निषिद्ध है।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

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