THOT Act 22अध्याय VI · Offences and Penalties
धारा 22 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत निम्नलिखित द्वारा न की गई हो:
(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, या जैसा भी मामला हो, उपयुक्त प्राधिकारी; या;
(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने निर्धारित तरीके से संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी को कथित अपराध और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना कम से कम साठ दिन पहले दी हो।
(2) इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत शिकायत की गई हो, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, उपयुक्त प्राधिकारी को अपने कब्जे में मौजूद प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।
(क) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी, या जैसा भी मामला हो, उपयुक्त प्राधिकारी; या;
(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने निर्धारित तरीके से संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी को कथित अपराध और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना कम से कम साठ दिन पहले दी हो।
(2) इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा।
(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत शिकायत की गई हो, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, उपयुक्त प्राधिकारी को अपने कब्जे में मौजूद प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।
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