THOT Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन और प्रारंभ तिथि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम को मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 कहा जा सकता है।
(2) यह सर्वप्रथम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के समस्त राज्यों तथा समस्त केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा तथा यह ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।
(3) यह अधिनियम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी तिथि से लागू होगा, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, और किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अंतर्गत इस अधिनियम को अपनाता है, ऐसी तिथि से लागू होगा; और इस अधिनियम में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ होने का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस तिथि से यह अधिनियम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है।
(2) यह सर्वप्रथम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के समस्त राज्यों तथा समस्त केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा तथा यह ऐसे अन्य राज्य पर भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस संबंध में पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।
(3) यह अधिनियम गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी तिथि से लागू होगा, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, और किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अंतर्गत इस अधिनियम को अपनाता है, ऐसी तिथि से लागू होगा; और इस अधिनियम में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ होने का तात्पर्य उस तिथि से होगा जिस तिथि से यह अधिनियम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है।
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