THOT Act 4अध्याय II · Authority for the Removal of Human Organs or Tissues or Both
धारा 4 · कुछ मामलों में मानव अंगों या ऊतकों या दोनों को निकालना अधिकृत नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
4. कुछ मामलों में 2 [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालना अधिकृत नहीं किया जाएगा। --(1) धारा 3 की उपधारा (2) के तहत किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी 1 [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी और उस धारा की उपधारा (3) के तहत कोई प्राधिकरण नहीं दिया जाएगा, यदि ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य व्यक्ति, या ऐसा प्राधिकरण देने के लिए अधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसे शरीर के संबंध में जांच करना आवश्यक हो सकता है।
(2) किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को हटाने का अधिकार उस व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाएगा जिसे ऐसा शरीर केवल दफनाने, दाह संस्कार या अन्य निपटान के उद्देश्य से सौंपा गया हो।
(2) किसी मृतक व्यक्ति के शरीर से किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को हटाने का अधिकार उस व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाएगा जिसे ऐसा शरीर केवल दफनाने, दाह संस्कार या अन्य निपटान के उद्देश्य से सौंपा गया हो।
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