THOT Act 14Aअध्याय V · Registration of Hospitals
धारा 14A · ऊतक बैंक का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 14ए. ऊतक बैंक का पंजीकरण। -- (1) मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (16 ऑफ 2011) के प्रारंभ होने के बाद कोई भी ऊतक बैंक ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण से संबंधित कोई भी गतिविधि तब तक प्रारंभ नहीं करेगा जब तक कि वह इस अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत न हो:
बशर्ते कि मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (16 ऑफ 2011) के प्रारंभ होने से ठीक पहले ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न कोई भी सुविधा, चाहे वह किसी भी पक्ष द्वारा या विशेष रूप से, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर ऊतक बैंक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी:
इसके अलावा, ऐसी सुविधा मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (16 ऑफ 2011) के प्रारंभ होने की तिथि से तीन महीने की समाप्ति पर ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होना बंद कर देगी, जब तक कि ऐसे ऊतक बैंक ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है और पंजीकृत नहीं हो गया है, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे तरीके से किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकें।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी ऊतक बैंक का पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा ऊतक बैंक निर्धारित विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने, कुशल जनशक्ति और उपकरण रखने तथा निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सक्षम है।]
बशर्ते कि मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (16 ऑफ 2011) के प्रारंभ होने से ठीक पहले ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण से संबंधित किसी भी गतिविधि में संलग्न कोई भी सुविधा, चाहे वह किसी भी पक्ष द्वारा या विशेष रूप से, ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर ऊतक बैंक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी:
इसके अलावा, ऐसी सुविधा मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (16 ऑफ 2011) के प्रारंभ होने की तिथि से तीन महीने की समाप्ति पर ऐसी किसी भी गतिविधि में संलग्न होना बंद कर देगी, जब तक कि ऐसे ऊतक बैंक ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है और पंजीकृत नहीं हो गया है, या जब तक ऐसे आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन पंजीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे तरीके से किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे जो निर्धारित किए जा सकें।
(3) इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी ऊतक बैंक का पंजीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयुक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा ऊतक बैंक निर्धारित विशिष्ट सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने, कुशल जनशक्ति और उपकरण रखने तथा निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सक्षम है।]
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