THOT Act 13अध्याय IV · Appropriate Authority
धारा 13 · उपयुक्त प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक अधिकारियों को उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करेगी।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक अधिकारियों को उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करेगी।
(3) उपयुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:--
(i) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रदान करना या उस धारा की उपधारा (3) के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण करना;
(ii) धारा 16 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना;
1 [(iii) ऐसे मानकों को लागू करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,--
(ए) मानव अंग को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने में लगे अस्पतालों के लिए:
(बी) ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में लगे ऊतक बैंकों के लिए;]
(iv) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करना और उचित कार्रवाई करना;
2 [(iva) समय-समय पर ऊतक बैंकों का निरीक्षण करना;]
(v) प्रत्यारोपण की गुणवत्ता और प्रत्यारोपण करा चुके व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों से अंग निकाले गए हैं, उन्हें दी जाने वाली अनुवर्ती चिकित्सा देखभाल की जांच के लिए अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करना; और
(vi) ऐसे अन्य उपाय करना जो निर्धारित किए जा सकें।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक अधिकारियों को उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करेगी।
(3) उपयुक्त प्राधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:--
(i) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण प्रदान करना या उस धारा की उपधारा (3) के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण करना;
(ii) धारा 16 की उपधारा (2) के तहत पंजीकरण को निलंबित या रद्द करना;
1 [(iii) ऐसे मानकों को लागू करना, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है,--
(ए) मानव अंग को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने में लगे अस्पतालों के लिए:
(बी) ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण में लगे ऊतक बैंकों के लिए;]
(iv) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन की किसी भी शिकायत की जांच करना और उचित कार्रवाई करना;
2 [(iva) समय-समय पर ऊतक बैंकों का निरीक्षण करना;]
(v) प्रत्यारोपण की गुणवत्ता और प्रत्यारोपण करा चुके व्यक्तियों तथा जिन व्यक्तियों से अंग निकाले गए हैं, उन्हें दी जाने वाली अनुवर्ती चिकित्सा देखभाल की जांच के लिए अस्पतालों का समय-समय पर निरीक्षण करना; और
(vi) ऐसे अन्य उपाय करना जो निर्धारित किए जा सकें।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
