THOT Act 10अध्याय III · Regulation of Hospitals
धारा 10 · मानव अंगों या ऊतकों या दोनों को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों का विनियमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
10. मानव अंगों या ऊतकों या दोनों के निष्कासन, भंडारण या प्रत्यारोपण का कार्य करने वाले अस्पतालों का विनियमन। -- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से,--
(क) कोई भी अस्पताल, जब तक कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, किसी भी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने का संचालन नहीं करेगा, न ही उससे संबद्ध होगा, न ही उसमें सहायता करेगा;
(ख) कोई भी चिकित्सक या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने से संबंधित कोई गतिविधि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही उसमें सहायता करेगा; 3 ***
(ग) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत अस्पताल सहित किसी भी स्थान का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने के लिए नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सिवाय चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए; 4 [और]
5 [(घ) कोई भी ऊतक बैंक, जब तक कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं करेगा।]
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किसी दाता के मृत शरीर से आंखें या कान किसी भी स्थान पर निकाले जा सकते हैं।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कान" में कान के पर्दे और कान की हड्डियाँ शामिल हैं।
(क) कोई भी अस्पताल, जब तक कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, किसी भी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने का संचालन नहीं करेगा, न ही उससे संबद्ध होगा, न ही उसमें सहायता करेगा;
(ख) कोई भी चिकित्सक या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने से संबंधित कोई गतिविधि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर संचालित नहीं करेगा, न ही संचालित करवाएगा, न ही उसमें सहायता करेगा; 3 ***
(ग) धारा 15 की उपधारा (1) के तहत पंजीकृत अस्पताल सहित किसी भी स्थान का उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी [मानव अंग या ऊतक या दोनों] को निकालने, भंडारण करने या प्रत्यारोपण करने के लिए नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सिवाय चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए; 4 [और]
5 [(घ) कोई भी ऊतक बैंक, जब तक कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत न हो, ऊतकों की पुनर्प्राप्ति, स्क्रीनिंग, परीक्षण, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं करेगा।]
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किसी दाता के मृत शरीर से आंखें या कान किसी भी स्थान पर निकाले जा सकते हैं।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कान" में कान के पर्दे और कान की हड्डियाँ शामिल हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
