THOT Act 19Aअध्याय VI · Offences and Penalties
धारा 19A · मानव ऊतकों के अवैध व्यापार के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [ 19ए. मानव ऊतकों के अवैध लेन-देन के लिए दंड। --जो कोई भी--
(क) किसी मानव ऊतक की आपूर्ति के लिए या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करता है या प्राप्त करता है; या
(ख) भुगतान के बदले मानव ऊतक की आपूर्ति करने के इच्छुक व्यक्ति को खोजने का प्रयास करता है; या
(ग) भुगतान के बदले किसी मानव ऊतक की आपूर्ति करने की पेशकश करता है; या
(घ) किसी मानव ऊतक की आपूर्ति या आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए किसी भुगतान से संबंधित कोई व्यवस्था शुरू करता है या उस पर बातचीत करता है; या
(ई) किसी ऐसे व्यक्तियों के समूह, चाहे वह समाज हो, फर्म हो या कंपनी हो, के प्रबंधन या नियंत्रण में भाग लेता है, जिसकी गतिविधियों में खंड (डी) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था की शुरुआत या बातचीत शामिल है या होती है; या
(f) कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या वितरित करता है या प्रकाशित या वितरित करवाता है--
(i) किसी व्यक्ति को भुगतान के बदले मानव ऊतक की आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित करना; या
(ii) भुगतान के बदले किसी मानव ऊतक की आपूर्ति करने की पेशकश करना; या
(iii) यह दर्शाना कि विज्ञापनदाता खंड (d) में निर्दिष्ट किसी भी व्यवस्था को शुरू करने या उस पर बातचीत करने के लिए इच्छुक है; या
(जी) झूठे दस्तावेजों को तैयार करने या प्रस्तुत करने में सहायता करना, जिसमें झूठे हलफनामे देना भी शामिल है, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि दाता किसी निकट संबंधी के रूप में या प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह या लगाव के कारण मानव ऊतकों का दान कर रहा है।
इसके लिए कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी तथा कम से कम पांच लाख रुपये और अधिकतम पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
(क) किसी मानव ऊतक की आपूर्ति के लिए या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करता है या प्राप्त करता है; या
(ख) भुगतान के बदले मानव ऊतक की आपूर्ति करने के इच्छुक व्यक्ति को खोजने का प्रयास करता है; या
(ग) भुगतान के बदले किसी मानव ऊतक की आपूर्ति करने की पेशकश करता है; या
(घ) किसी मानव ऊतक की आपूर्ति या आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए किसी भुगतान से संबंधित कोई व्यवस्था शुरू करता है या उस पर बातचीत करता है; या
(ई) किसी ऐसे व्यक्तियों के समूह, चाहे वह समाज हो, फर्म हो या कंपनी हो, के प्रबंधन या नियंत्रण में भाग लेता है, जिसकी गतिविधियों में खंड (डी) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था की शुरुआत या बातचीत शामिल है या होती है; या
(f) कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या वितरित करता है या प्रकाशित या वितरित करवाता है--
(i) किसी व्यक्ति को भुगतान के बदले मानव ऊतक की आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित करना; या
(ii) भुगतान के बदले किसी मानव ऊतक की आपूर्ति करने की पेशकश करना; या
(iii) यह दर्शाना कि विज्ञापनदाता खंड (d) में निर्दिष्ट किसी भी व्यवस्था को शुरू करने या उस पर बातचीत करने के लिए इच्छुक है; या
(जी) झूठे दस्तावेजों को तैयार करने या प्रस्तुत करने में सहायता करना, जिसमें झूठे हलफनामे देना भी शामिल है, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि दाता किसी निकट संबंधी के रूप में या प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह या लगाव के कारण मानव ऊतकों का दान कर रहा है।
इसके लिए कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी तथा कम से कम पांच लाख रुपये और अधिकतम पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- ₹25,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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