THOT Act 19अध्याय VI · Offences and Penalties
धारा 19 · मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी--
(क) किसी मानव अंग की आपूर्ति या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करता है या प्राप्त करता है;
(ख) भुगतान के बदले कोई मानव अंग उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है;
(ग) भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति करने की पेशकश करता है; या
(घ) किसी मानव अंग की आपूर्ति या आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए किसी भुगतान से संबंधित कोई व्यवस्था शुरू करता है या उस पर बातचीत करता है;
(ई) किसी ऐसे व्यक्तियों के समूह, चाहे वह समाज हो, फर्म हो या कंपनी हो, के प्रबंधन या नियंत्रण में भाग लेता है, जिसकी गतिविधियों में खंड (डी) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था की शुरुआत या बातचीत शामिल है या होती है; या
(f) कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या वितरित करता है या प्रकाशित या वितरित करवाता है,--
(क) किसी व्यक्ति को भुगतान के बदले मानव अंग की आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित करना;
(ख) भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति करने की पेशकश करना; या
(ग) यह दर्शाना कि विज्ञापनदाता खंड (घ) में उल्लिखित किसी भी व्यवस्था को शुरू करने या उस पर बातचीत करने के लिए इच्छुक है;
1. [(जी) झूठे दस्तावेजों को तैयार करने या प्रस्तुत करने में सहायता करना, जिसमें झूठे हलफनामे देना भी शामिल है, यह स्थापित करने के लिए कि दाता निकट संबंधी होने के नाते या प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह या लगाव के कारण मानव अंगों का दान कर रहा है,
उसे कम से कम 2 [पांच वर्ष से अधिक नहीं बल्कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर कम से कम बीस लाख रुपये से अधिक नहीं बल्कि एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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(क) किसी मानव अंग की आपूर्ति या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करता है या प्राप्त करता है;
(ख) भुगतान के बदले कोई मानव अंग उपलब्ध कराने के इच्छुक व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता है;
(ग) भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति करने की पेशकश करता है; या
(घ) किसी मानव अंग की आपूर्ति या आपूर्ति के प्रस्ताव के लिए किसी भुगतान से संबंधित कोई व्यवस्था शुरू करता है या उस पर बातचीत करता है;
(ई) किसी ऐसे व्यक्तियों के समूह, चाहे वह समाज हो, फर्म हो या कंपनी हो, के प्रबंधन या नियंत्रण में भाग लेता है, जिसकी गतिविधियों में खंड (डी) में निर्दिष्ट किसी व्यवस्था की शुरुआत या बातचीत शामिल है या होती है; या
(f) कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या वितरित करता है या प्रकाशित या वितरित करवाता है,--
(क) किसी व्यक्ति को भुगतान के बदले मानव अंग की आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित करना;
(ख) भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति करने की पेशकश करना; या
(ग) यह दर्शाना कि विज्ञापनदाता खंड (घ) में उल्लिखित किसी भी व्यवस्था को शुरू करने या उस पर बातचीत करने के लिए इच्छुक है;
1. [(जी) झूठे दस्तावेजों को तैयार करने या प्रस्तुत करने में सहायता करना, जिसमें झूठे हलफनामे देना भी शामिल है, यह स्थापित करने के लिए कि दाता निकट संबंधी होने के नाते या प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह या लगाव के कारण मानव अंगों का दान कर रहा है,
उसे कम से कम 2 [पांच वर्ष से अधिक नहीं बल्कि दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर कम से कम बीस लाख रुपये से अधिक नहीं बल्कि एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 10 वर्ष
- न्यूनतम दंड (विधिक)
- 5 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,00,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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