NDDB Act 9अध्याय III · Management of the National Dairy Development Board
धारा 9 · अध्यक्ष एवं निदेशकों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और वह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा इस प्रकार मनोनीत कोई भी व्यक्ति पुनः मनोनीत होने के लिए पात्र होगा।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उस उपधारा के अधीन निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष की सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा, उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर, और अध्यक्ष को भी उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्यागने का अधिकार होगा।
(3) अध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।
(4) जहां राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के किसी कार्यकारी को धारा 8 के तहत उसके पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है, तो ऐसी मनोनीत राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के कार्यकारी के रूप में उसके बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और निदेशक पद छोड़ने पर भी उसे कार्यकारी के रूप में बने रहने दिया जा सकता है।
(5) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (सी ) के अधीन मनोनीत निदेशक एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे, और धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (डी) और (ई) के अधीन मनोनीत निदेशक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे।
(6) अध्यक्ष के अलावा प्रत्येक निदेशक केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार पद धारण करेगा।
(7) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) , (ग) और (ङ) में निर्दिष्ट निदेशकों को ऐसे भत्ते दिए जाएंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करे।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्र सरकार को उस उपधारा के अधीन निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय अध्यक्ष की सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार होगा, उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या उसके बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर, और अध्यक्ष को भी उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्यागने का अधिकार होगा।
(3) अध्यक्ष को ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।
(4) जहां राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के किसी कार्यकारी को धारा 8 के तहत उसके पूर्णकालिक निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है, तो ऐसी मनोनीत राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के कार्यकारी के रूप में उसके बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और निदेशक पद छोड़ने पर भी उसे कार्यकारी के रूप में बने रहने दिया जा सकता है।
(5) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (सी ) के अधीन मनोनीत निदेशक एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे, और धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (डी) और (ई) के अधीन मनोनीत निदेशक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार निर्धारित करे।
(6) अध्यक्ष के अलावा प्रत्येक निदेशक केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार पद धारण करेगा।
(7) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) , (ग) और (ङ) में निर्दिष्ट निदेशकों को ऐसे भत्ते दिए जाएंगे जो केंद्र सरकार निर्धारित करे।
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