NDDB Act 43अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 43 · केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से कंपनियों का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ बोर्ड अपने किसी उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहाँ वह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, स्वयं या अपनी किसी सहायक कंपनी या किसी अन्य उपक्रम के साथ मिलकर एक या एक से अधिक कंपनियों का गठन कर सकता है।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अनुसरण में कोई कंपनी गठित की गई है,--
(क) बोर्ड द्वारा स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों के साथ गठित कंपनी के मामले में, वह ऐसी पूंजी का योगदान कर सकता है, अपनी परिसंपत्तियों का ऐसा हस्तांतरण कर सकता है या ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है, जैसा कि आवश्यक हो, ताकि इस प्रकार गठित कंपनी कार्य कर सके; और
(ख) किसी अन्य मामले में, यह पूंजी का योगदान कर सकता है, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण कर सकता है या सहायता प्रदान कर सकता है, ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक जैसा बोर्ड उचित समझे, इस संबंध में केंद्र सरकार की विशिष्ट पूर्व स्वीकृति के अधीन।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अनुसरण में कोई कंपनी गठित की गई है,--
(क) बोर्ड द्वारा स्वयं या अपनी सहायक कंपनियों के साथ गठित कंपनी के मामले में, वह ऐसी पूंजी का योगदान कर सकता है, अपनी परिसंपत्तियों का ऐसा हस्तांतरण कर सकता है या ऐसी सहायता प्रदान कर सकता है, जैसा कि आवश्यक हो, ताकि इस प्रकार गठित कंपनी कार्य कर सके; और
(ख) किसी अन्य मामले में, यह पूंजी का योगदान कर सकता है, परिसंपत्तियों का हस्तांतरण कर सकता है या सहायता प्रदान कर सकता है, ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक जैसा बोर्ड उचित समझे, इस संबंध में केंद्र सरकार की विशिष्ट पूर्व स्वीकृति के अधीन।
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