NDDB Actकेंद्रीय कानून1987
The National Dairy Development Board Act, 1987
An Act to declare the institution known as the National Dairy Development Board in the State of Gujarat to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for the vesting in that body corporate of the undertakings of the Indian Dairy Corporation with a view to provide for the administration and the carrying on of the functions to be performed by the body corporate more effectively throughout the country and for matters connected therewith and incidental thereto.
1987 का अधिनियम संख्या 37 · Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- धाराएँ
- 50
- अध्याय
- 7
विषय-सूची
IIIManagement of the National Dairy Development Board§ 8–158 धाराएँ
- 8राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंधन और इसके निदेशक मंडल की संरचना।
- 9अध्यक्ष एवं निदेशकों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें आदि।
- 10बोर्ड की बैठकें।
- 11बोर्ड के कामकाज के संचालन का तरीका।
- 12प्रबंधन समितियाँ।
- 13प्रबंधन समितियों के सदस्यों के भत्ते आदि।
- 14प्रबंधन समितियों आदि को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- 15पूर्णकालिक निदेशकों आदि को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
IVPowers and Functions of the National Dairy Development Board§ 161 धाराएँ
VProvisions Relating to Directors and Employees of the National Dairy Development Board§ 17–226 धाराएँ
- 17संस्था के बोर्ड के सदस्यों और भंग की गई कंपनी के निदेशकों से संबंधित प्रावधान।
- 18समिति और भंग की गई कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान।
- 19राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संगठनात्मक और कार्यात्मक ढांचे को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करने का अधिकार बोर्ड के पास है ताकि कामकाज में अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- 20अतिरिक्त कर्मचारियों को मुआवजा देने संबंधी योजनाएं, आदि।
- 21कर्मचारियों के तबादलों के लिए मुआवजा देय नहीं है।
- 22भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, कल्याण निधि और अन्य निधियाँ।
VIFinance, Accounts and Audit§ 23–319 धाराएँ
- 23बोर्ड की उधार लेने की शक्तियां।
- 24केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान और ऋण।
- 25अनुदान, दान आदि।
- 26राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड निधि।
- 27खातों और बैलेंस शीट की तैयारी।
- 28अंकेक्षण।
- 29संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- 30निर्धारित अवधि से पहले भुगतान की मांग करने का अधिकार।
- 31राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान।
VIIMiscellaneous§ 32–5019 धाराएँ1 निरस्त
- 32नियुक्तियों में मौजूद खामियों से बोर्ड के कार्यों आदि को अमान्य नहीं किया जा सकेगा।
- 33सद्भावना से किए गए कार्यों का संरक्षण।
- 34निदेशकों की क्षतिपूर्ति।
- 35निष्ठा और गोपनीयता संबंधी दायित्व।
- 36अतिरिक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती।
- 37परिसमापन केवल केंद्र सरकार के आदेशों के तहत ही किया जाएगा।
- 38केंद्र सरकार द्वारा कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- 39लेखा परीक्षकों के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान।
- 40अध्यक्ष और बोर्ड के संबंध में संक्रमणकालीन प्रावधान।
- 41प्रबंधन या दूसरों को सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए।
- 42मदर डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक इकाई होगी।
- 43केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से कंपनियों का गठन।
- 44लोप(निरस्त)
- 45वापसी।
- 46सेवा संबंधी मामलों में पूर्वव्यापी प्रभाव से योजनाएं और नियम बनाने का अधिकार।
- 47यह अधिनियम सर्वोपरि प्रभाव रखेगा।
- 48नियम बनाने की शक्ति।
- 49कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 50संसद के समक्ष योजनाएं और नियम रखे जाएंगे।
