NDDB Act 31अध्याय VI · Finance, Accounts and Audit
धारा 31 · राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दावों के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई व्यक्ति किसी समझौते का उल्लंघन करते हुए किसी ऋण या अग्रिम या उसकी किसी किस्त के पुनर्भुगतान में चूक करता है (या राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक करता है) या अन्यथा बोर्ड के साथ समझौते की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, या यदि बोर्ड किसी व्यक्ति से धारा 30 के तहत किसी ऋण या अग्रिम का तत्काल पुनर्भुगतान करने की अपेक्षा करता है और वह व्यक्ति ऐसा पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (4 ऑफ 1882) की धारा 69 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का कोई अधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा इस संबंध में सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किया गया हो, न्यायालय में निम्नलिखित में से एक या अधिक राहतों के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात्:--
(क) ऋण या अग्रिम के लिए सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को गिरवी रखी गई, बंधक रखी गई, बंधक रखी गई या सौंपी गई संपत्ति की बिक्री के लिए आदेश हेतु; या
(ख) किसी संगठन के प्रबंधन को राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड को हस्तांतरित करने के लिए; या
(ग) अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए, जहां यह आशंका हो कि मशीनरी या अन्य उपकरण संगठन के परिसर से उचित अनुमति के बिना हटाए जा रहे हैं।
(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने और उसके निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।
(क) ऋण या अग्रिम के लिए सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को गिरवी रखी गई, बंधक रखी गई, बंधक रखी गई या सौंपी गई संपत्ति की बिक्री के लिए आदेश हेतु; या
(ख) किसी संगठन के प्रबंधन को राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड को हस्तांतरित करने के लिए; या
(ग) अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए, जहां यह आशंका हो कि मशीनरी या अन्य उपकरण संगठन के परिसर से उचित अनुमति के बिना हटाए जा रहे हैं।
(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने और उसके निपटान की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए।
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