NDDB Act 20अध्याय V · Provisions Relating to Directors and Employees of the National Dairy Development Board
धारा 20 · अतिरिक्त कर्मचारियों को मुआवजा देने संबंधी योजनाएं, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 19 के अनुसरण में अतिरिक्त घोषित किए गए अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के साथ ऐसी योजना या योजनाओं के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, जो बोर्ड केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस संबंध में बनाए, और विभिन्न वर्गों या श्रेणियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में अलग-अलग योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना या योजनाएँ निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकती हैं--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को देय मुआवजे की मात्रा और उसके भुगतान का तरीका:
बशर्ते कि इस प्रकार देय मुआवजा किसी भी स्थिति में उस मुआवजे से कम नहीं होगा जो उसे उन सेवा शर्तों के तहत देय होता जो उसकी सेवाओं को समाप्त किए जाने की स्थिति में उस पर लागू होतीं;
(ख) वेतन या अन्य पारिश्रमिक, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या कोई अन्य राशि जो उन पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार देय हो, के बकाया की मात्रा;
(ग) पीड़ित अतिरिक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए अपील का प्रावधान तथा अपीलीय प्राधिकारी, जो कृषि मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी न हो;
(घ) सेवा समाप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, जो उन्हें अतिरिक्त घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप हो।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट योजना या योजनाएँ निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकती हैं--
(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को देय मुआवजे की मात्रा और उसके भुगतान का तरीका:
बशर्ते कि इस प्रकार देय मुआवजा किसी भी स्थिति में उस मुआवजे से कम नहीं होगा जो उसे उन सेवा शर्तों के तहत देय होता जो उसकी सेवाओं को समाप्त किए जाने की स्थिति में उस पर लागू होतीं;
(ख) वेतन या अन्य पारिश्रमिक, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी या कोई अन्य राशि जो उन पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार देय हो, के बकाया की मात्रा;
(ग) पीड़ित अतिरिक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए अपील का प्रावधान तथा अपीलीय प्राधिकारी, जो कृषि मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का अधिकारी न हो;
(घ) सेवा समाप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला, जो उन्हें अतिरिक्त घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप हो।
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