NDDB Act 22अध्याय V · Provisions Relating to Directors and Employees of the National Dairy Development Board
धारा 22 · भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, कल्याण निधि और अन्य निधियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां किसी संस्था या भंग की गई कंपनी द्वारा अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए कोई भविष्य निधि स्थापित की गई है और वह किसी न्यास में निहित है, तो प्रत्येक भविष्य निधि में जमा धन और अन्य परिसंपत्तियां उसी उद्देश्य के साथ न्यास में बनी रहेंगी जो नियुक्ति तिथि से पहले लागू थे और नियुक्ति तिथि से ठीक पहले ऐसे न्यासियों के न्यासी, न्यास विलेखों और संबंधित न्यासों से संबंधित नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्देशित किए जाने तक संबंधित भविष्य निधि के संबंध में न्यासी के रूप में कार्य करते रहेंगे और उक्त न्यासों से संबंधित अधिकार नियुक्ति तिथि से राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड में निहित हो जाएंगे।
(2) जहां किसी समिति या भंग की गई कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए कोई ग्रेच्युटी, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की गई हो और वह नियुक्ति तिथि से ठीक पहले अस्तित्व में हो, तो ऐसी ग्रेच्युटी, कल्याण या अन्य निधि में जमा या उससे संबंधित सभी धन और अन्य परिसंपत्तियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में निहित होंगी।
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड ट्रस्टों या निधियों के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उचित समझे ताकि ऐसे ट्रस्टों या निधियों में एकरूपता लाई जा सके या आंशिक या पूर्ण रूप से एकीकरण किया जा सके।
(4) बोर्ड, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या उनके परिवारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य हितों की उन्नति के लिए ऐसे कदम उठा सकता है जैसे निर्धारित किए जाएं और ऐसे संस्थानों की स्थापना कर सकता है जैसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।
(5) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में से कोई भी बात बोर्ड को अपने किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए कोई भविष्य निधि, कल्याण निधि, ग्रेच्युटी निधि या अन्य निधि स्थापित करने या बनाए रखने के लिए नियम बनाने की शक्ति को कम नहीं करेगी।
(2) जहां किसी समिति या भंग की गई कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए कोई ग्रेच्युटी, कल्याण या अन्य निधि स्थापित की गई हो और वह नियुक्ति तिथि से ठीक पहले अस्तित्व में हो, तो ऐसी ग्रेच्युटी, कल्याण या अन्य निधि में जमा या उससे संबंधित सभी धन और अन्य परिसंपत्तियां राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में निहित होंगी।
(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड ट्रस्टों या निधियों के संबंध में ऐसे निर्देश दे सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उचित समझे ताकि ऐसे ट्रस्टों या निधियों में एकरूपता लाई जा सके या आंशिक या पूर्ण रूप से एकीकरण किया जा सके।
(4) बोर्ड, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या उनके परिवारों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य हितों की उन्नति के लिए ऐसे कदम उठा सकता है जैसे निर्धारित किए जाएं और ऐसे संस्थानों की स्थापना कर सकता है जैसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हों।
(5) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में से कोई भी बात बोर्ड को अपने किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए कोई भविष्य निधि, कल्याण निधि, ग्रेच्युटी निधि या अन्य निधि स्थापित करने या बनाए रखने के लिए नियम बनाने की शक्ति को कम नहीं करेगी।
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