NDDB Act 34अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 34 · निदेशकों की क्षतिपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या उससे संबंधित सभी हानियों और व्ययों के लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सिवाय उन हानियों और व्ययों के जो उसके स्वयं के जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के कारण हुई हों।
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