NDDB Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के निदेशक मंडल से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के अध्यक्ष से है;
(घ) "कंपनी अधिनियम" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) से है;
(ई) "निदेशक" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक से है, और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(f) "खाद्य पदार्थ" से तात्पर्य ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) की धारा 2 के खंड (क) में निहित आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में शामिल हैं;
(जी) "इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन" से तात्पर्य इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन से है, जो कंपनी अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य के बड़ौदा में स्थित है।
(h) "दूध उत्पाद" से तात्पर्य है--
(i) निष्फल, मानकीकृत, पुनर्संयोजित, टोंड, डबल-टोंड, स्किम्ड, फ्लेवर्ड या अम्लीकृत दूध;
(ii) आइसक्रीम;
(iii) क्रीम;
(iv) पनीर;
(v) मक्खन;
(vi) दूध पाउडर;
(vii) दूध युक्त शिशु आहार और शिशु दूध आहार;
(viii) कोको पाउडर के साथ या उसके बिना माल्टेड मिल्क खाद्य पदार्थ;
(ix) घी;
(x) निर्जल दूध वसा और मक्खन का तेल;
(xi) केसिन;
(xii) दूध युक्त कोई अन्य उत्पाद या उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी या कोई भी दूध उत्पाद जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(i) "राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड से है;
(j) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है;
(k) राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना के संबंध में "पुनर्गठन और सरलीकरण" में निम्नलिखित शामिल हैं--
(i) इकाइयों या कार्यालयों का खोलना या बंद करना;
(ii) संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना का संशोधन;
(iii) कर्मचारियों की घोषणा आवश्यक;
(iv) पदों का एकीकरण, वरिष्ठता और वेतनमानों का निर्धारण;
(v) संशोधित व्यवस्था में आवश्यक कर्मियों का एकीकरण तथा इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी करना;
(vi) पदों से संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की घोषणा या सीमांकन;
(vii) पदों को एक दूसरे के समतुल्य घोषित करना; और
(viii) कोई अन्य मामला जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की संगठनात्मक या कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो;
(एल) "सोसायटी" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के तहत गठित और पंजीकृत सोसायटी से है, जो नियुक्ति दिवस से ठीक पहले इस प्रकार कार्य कर रही हो;
(m) इस लेख में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु कंपनी अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
(क) "नियुक्त दिन" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से है;
(ख) "बोर्ड" से तात्पर्य राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के निदेशक मंडल से है;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के अध्यक्ष से है;
(घ) "कंपनी अधिनियम" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) से है;
(ई) "निदेशक" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक से है, और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(f) "खाद्य पदार्थ" से तात्पर्य ऐसे खाद्य पदार्थों से है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (10 ऑफ 1955) की धारा 2 के खंड (क) में निहित आवश्यक वस्तुओं की परिभाषा में शामिल हैं;
(जी) "इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन" से तात्पर्य इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन से है, जो कंपनी अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय गुजरात राज्य के बड़ौदा में स्थित है।
(h) "दूध उत्पाद" से तात्पर्य है--
(i) निष्फल, मानकीकृत, पुनर्संयोजित, टोंड, डबल-टोंड, स्किम्ड, फ्लेवर्ड या अम्लीकृत दूध;
(ii) आइसक्रीम;
(iii) क्रीम;
(iv) पनीर;
(v) मक्खन;
(vi) दूध पाउडर;
(vii) दूध युक्त शिशु आहार और शिशु दूध आहार;
(viii) कोको पाउडर के साथ या उसके बिना माल्टेड मिल्क खाद्य पदार्थ;
(ix) घी;
(x) निर्जल दूध वसा और मक्खन का तेल;
(xi) केसिन;
(xii) दूध युक्त कोई अन्य उत्पाद या उपर्युक्त निर्दिष्ट सभी या कोई भी दूध उत्पाद जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(i) "राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड" से तात्पर्य धारा 4 के अंतर्गत निगमित राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड से है;
(j) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है;
(k) राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना के संबंध में "पुनर्गठन और सरलीकरण" में निम्नलिखित शामिल हैं--
(i) इकाइयों या कार्यालयों का खोलना या बंद करना;
(ii) संगठनात्मक और कार्यात्मक संरचना का संशोधन;
(iii) कर्मचारियों की घोषणा आवश्यक;
(iv) पदों का एकीकरण, वरिष्ठता और वेतनमानों का निर्धारण;
(v) संशोधित व्यवस्था में आवश्यक कर्मियों का एकीकरण तथा इस संबंध में नियुक्ति आदेश जारी करना;
(vi) पदों से संबंधित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की घोषणा या सीमांकन;
(vii) पदों को एक दूसरे के समतुल्य घोषित करना; और
(viii) कोई अन्य मामला जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की संगठनात्मक या कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो;
(एल) "सोसायटी" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के तहत गठित और पंजीकृत सोसायटी से है, जो नियुक्ति दिवस से ठीक पहले इस प्रकार कार्य कर रही हो;
(m) इस लेख में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु कंपनी अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
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