NDDB Act 37अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 37 · परिसमापन केवल केंद्र सरकार के आदेशों के तहत ही किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कंपनियों या निगमों के परिसमापन से संबंधित किसी भी कानून का कोई प्रावधान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर लागू नहीं होगा और इसे केंद्र सरकार के आदेश के अलावा और उसके द्वारा निर्देशित तरीके से परिसमाप्त नहीं किया जाएगा।
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