NDDB Act 48अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 48 · नियम बनाने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के साथ असंगत न होने वाले विनियम बना सकता है, ताकि उन सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके जिनके लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रावधान करना आवश्यक या उपयुक्त हो।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) बोर्ड की बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत बैठक में कोरम बनाने वाले सदस्यों की संख्या;
(ख) अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा किसी प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेने या धारा 13 की उपधारा (1) के तहत राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए भुगतान किए जाने वाले भत्ते और उस धारा की उपधारा (2) के तहत प्रबंधन समितियों की कार्यवाही के संचालन से संबंधित अन्य मामले;
(ग) धारा 15 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए उच्च श्रेणी;
(घ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या उनके परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य हितों की उन्नति के लिए उठाए गए कदमों का विवरण, जैसा कि धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट है;
(ई) धारा 22 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधियों की स्थापना या रखरखाव से संबंधित विवरण;
(f) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत धन राशि जमा की जानी है;
(जी) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के बैलेंस शीट और खातों को तैयार करने का प्रारूप और तरीका;
(h) धारा 31 की उपधारा (1) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के तहत उसका निपटान करने की प्रक्रिया;
(i) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें;
(j) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) बोर्ड की बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत बैठक में कोरम बनाने वाले सदस्यों की संख्या;
(ख) अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा किसी प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेने या धारा 13 की उपधारा (1) के तहत राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के किसी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए भुगतान किए जाने वाले भत्ते और उस धारा की उपधारा (2) के तहत प्रबंधन समितियों की कार्यवाही के संचालन से संबंधित अन्य मामले;
(ग) धारा 15 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए उच्च श्रेणी;
(घ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या उनके परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य हितों की उन्नति के लिए उठाए गए कदमों का विवरण, जैसा कि धारा 22 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट है;
(ई) धारा 22 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट निधियों की स्थापना या रखरखाव से संबंधित विवरण;
(f) वे शर्तें जिनके अधीन धारा 26 की उपधारा (2) के अंतर्गत धन राशि जमा की जानी है;
(जी) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के बैलेंस शीट और खातों को तैयार करने का प्रारूप और तरीका;
(h) धारा 31 की उपधारा (1) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के तहत उसका निपटान करने की प्रक्रिया;
(i) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें;
(j) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है, या निर्धारित किया जा सकता है।
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