NDDB Act 30अध्याय VI · Finance, Accounts and Audit
धारा 30 · निर्धारित अवधि से पहले भुगतान की मांग करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी समझौते में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, बोर्ड लिखित नोटिस द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड या सोसायटी या भंग की गई कंपनी ने कोई ऋण या अग्रिम दिया है, बोर्ड के प्रति अपने सभी दायित्वों का तत्काल पूर्ण भुगतान करने की मांग कर सकता है।
(क) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि ऋण या अग्रिम के आवेदन में किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में कोई झूठी या भ्रामक जानकारी दी गई थी; या
(ख) यदि वह व्यक्ति ऋण या अग्रिम के मामले में अपने अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहा हो; या
(ग) यदि यह उचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या उसके संबंध में परिसमापन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है; या
(घ) यदि ऋण या अग्रिम के लिए गिरवी रखी गई, बंधक रखी गई, बंधक रखी गई या सौंपी गई संपत्ति का बीमा नहीं कराया गया है और उस व्यक्ति द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार बीमा नहीं कराया गया है (या उसके मूल्य में इस हद तक कमी आ गई है कि बोर्ड की राय में, बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए और मांग के बाद भी ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई है); या
(ई) यदि उचित अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र या अन्य उपकरण (चाहे वह सुरक्षा का हिस्सा हो या नहीं) संबंधित परिसर से बिना प्रतिस्थापित किए हटा दिया जाता है; या
(f) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि माल की आपूर्ति या परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित ऋण समझौते में किसी शर्त का पर्याप्त रूप से उल्लंघन किया जा रहा है; या
(जी) यदि किसी अन्य कारण से बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है।
(क) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि ऋण या अग्रिम के आवेदन में किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में कोई झूठी या भ्रामक जानकारी दी गई थी; या
(ख) यदि वह व्यक्ति ऋण या अग्रिम के मामले में अपने अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहा हो; या
(ग) यदि यह उचित आशंका हो कि वह व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या उसके संबंध में परिसमापन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है; या
(घ) यदि ऋण या अग्रिम के लिए गिरवी रखी गई, बंधक रखी गई, बंधक रखी गई या सौंपी गई संपत्ति का बीमा नहीं कराया गया है और उस व्यक्ति द्वारा बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार बीमा नहीं कराया गया है (या उसके मूल्य में इस हद तक कमी आ गई है कि बोर्ड की राय में, बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए और मांग के बाद भी ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई है); या
(ई) यदि उचित अनुमति के बिना, कोई मशीनरी, संयंत्र या अन्य उपकरण (चाहे वह सुरक्षा का हिस्सा हो या नहीं) संबंधित परिसर से बिना प्रतिस्थापित किए हटा दिया जाता है; या
(f) यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि माल की आपूर्ति या परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित ऋण समझौते में किसी शर्त का पर्याप्त रूप से उल्लंघन किया जा रहा है; या
(जी) यदि किसी अन्य कारण से बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है।
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