NDDB Act 19अध्याय V · Provisions Relating to Directors and Employees of the National Dairy Development Board
धारा 19 · राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संगठनात्मक और कार्यात्मक ढांचे को पुनर्गठित और सुव्यवस्थित करने का अधिकार बोर्ड के पास है ताकि कामकाज में अधिकतम दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड अपने कार्यों में अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संगठनात्मक एवं कार्यात्मक ढांचे के पुनर्गठन और सुव्यवस्थितीकरण हेतु ऐसे आदेश जारी कर सकता है या ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो आवश्यक हो, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बोर्ड किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के किसी वर्ग को अतिरिक्त घोषित करने के लिए सक्षम होगा, यदि वह उन्हें अतिरिक्त होने के कारण या समान प्रकृति के पदों के दोहराव के कारण, या संशोधित ढांचे में पद के लिए आवश्यक विशेष विशेषज्ञता के अभाव के कारण, या राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के किसी विशेष कार्यालय या इकाई में पदों की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त पाता है और उसे उस विशेष श्रेणी के पद में समायोजित करना व्यावहारिक नहीं है।
(2) इस अध्याय में कोई बात बोर्ड को, यदि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से आवश्यक समझा जाए, तो उनके पदनाम, सेवा शर्तों या उन पर लागू वेतनमानों को बदलने या उनके कर्तव्यों और कार्यों को पुनः आवंटित करने से नहीं रोकेगी।
(2) इस अध्याय में कोई बात बोर्ड को, यदि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से आवश्यक समझा जाए, तो उनके पदनाम, सेवा शर्तों या उन पर लागू वेतनमानों को बदलने या उनके कर्तव्यों और कार्यों को पुनः आवंटित करने से नहीं रोकेगी।
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