NDDB Act 12अध्याय III · Management of the National Dairy Development Board
धारा 12 · प्रबंधन समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड समय-समय पर प्रबंधन समितियों की ऐसी संख्या का गठन कर सकता है, जितनी वह अपने कार्यों के कुशल निर्वहन में बोर्ड की सहायता के लिए उपयुक्त समझे।
(2) प्रबंधन समिति में उतने व्यक्ति (चाहे निदेशक हों या अन्य) सदस्य होंगे जितने बोर्ड निर्धारित करे, इस शर्त के अधीन कि ऐसी प्रत्येक समिति में या तो अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक सदस्य होंगे।
(3) प्रत्येक प्रबंधन समिति बोर्ड के सामान्य नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी, और बोर्ड द्वारा निर्देशित अवधि और तरीके से कार्य करेगी।
(4) प्रबंधन समितियों की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) प्रबंधन समिति में उतने व्यक्ति (चाहे निदेशक हों या अन्य) सदस्य होंगे जितने बोर्ड निर्धारित करे, इस शर्त के अधीन कि ऐसी प्रत्येक समिति में या तो अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक सदस्य होंगे।
(3) प्रत्येक प्रबंधन समिति बोर्ड के सामान्य नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी, और बोर्ड द्वारा निर्देशित अवधि और तरीके से कार्य करेगी।
(4) प्रबंधन समितियों की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
