NCISM Act 7अध्याय · National Commission for Indian System of Medicine
धारा 7 · आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है, जो--
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(ई) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(f) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( ई ) और ( एफ ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(ई) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(f) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( ई ) और ( एफ ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
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