NCISM Act 40अध्याय VII · Grants, Audit and Accounts
धारा 40 · भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) “भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग निधि” नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी--
(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, शुल्क, दंड और प्रभार;
(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में, आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कार्यों के निर्वहन सहित, किए गए या किए जाने वाले व्यय।
(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, शुल्क, दंड और प्रभार;
(ख) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में, आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कार्यों के निर्वहन सहित, किए गए या किए जाने वाले व्यय।
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